Citroen C5 aircross car specification in hindi |Citroen C5 aircross price in India

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Citroen C5 aircross Citroen C5 aircross in India:      भारतीय बाजार में फ्रांस की जानिमानी ऑटोमेकर कंपनी Citroen कार का आगाज हूआ है।जो अपने लूक और परफार्मेंस के लिए जानी जाती है।  आ है।जो अपने लूक और परफार्मेंस के लिए जानी जाती है। इस कंपनी ने अपनी SUV कार C5 aircross मॉडल को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है।और आगे आने वाले दिनों में और भी मॉडल पेश करेगी। C5 के बारे में बात करें तो बाकी SUV से दिखने में बहुत अलग और फ्रेश दिखाई देती है। उसका डिजाइन,ग्लास,फ्रंट लूक,ग्लास मार्केट के काफी अलग है जो ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है।आज हम यहां पर इसके ओव्हर ऑल फिचर्स के बारे में जानकारी लेते है।इस कार का मुकाबला टाटा सफारी ,जिप कंपस, जैसी कारों के साथ हो सकता है। C5 aircross का specification :    फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो इसका लुक काफी अलग और फ्रेश दिखाई देता है। फ्रंट पोर्शन में क्रोम प्लेटेड लाइनिंग दी गई है जो कि कंपनी का ट्रेडमार्क डिजाइन है यह काफी अट्रैक्टिव लगता है। इस कार में हैलोजन हेड लॅम्प दिए गए हैं। इसी के साथ DRLS गाड़ी के ऊपरी भाग में तो फोग लैंप...

सेंट्रल ऑटोमोटिव्ह कायदे में नया अध्यादेश जारी किया है

गैर-जिम्मेदार ड्राइवरों को ब्रेक देने के लिए नया न्या अध्यादेश जारी किया है| इसके मुताबिक अब सडक पर गैर जिम्मेदारी से वाहन चलाने वालोपर सक्त कारवाई की जायेगी. इसके मुताबिक नशा करके गाडी चलाने वालोपर कडी कार्यवाही की जाएगी| इसके करावा अब ने रिक्शा और टॅक्सी परमिट मी नहीं लिये जायेंगे



 राज्य सरकार ने नशे में ड्राइवरों पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
 राज्य सरकार ने नशे में ड्राइवरों पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।  राज्य सरकार नशे में ड्राइवरों पर 10,000 रुपये और बिना लाइसेंस वाले ड्राइवरों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना बना रही है।  परिवहन मंत्री अनिल परब ने खुद स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जुर्माना बढ़ाया जाएगा।

 यही नहीं, रिक्शा और टैक्सी के लिए नए परमिट जारी करने पर भी रोक लगेगी और परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि रिक्शा और टैक्सी किराया वृद्धि पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।



 राज्य सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन मरम्मत अधिनियम (2019) को लगभग एक वर्ष के लिए अवरुद्ध कर दिया था।  जिसके खिलाफ नया दंड संहिता लागू नहीं किया गया था।  हालांकि, अब राज्य के परिवहन मंत्री ने इसे लागू करने के लिए संकेत और संकेत दिए हैं।  इसलिए, शराब के प्रभाव में ड्राइविंग, लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, गति सीमा से अधिक तेज ड्राइविंग पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।  इसके लिए राज्य सरकार के परिवहन विभाग अब और सख्त होते जा रहे हैं

 यह कदम राज्य में सड़क परिवहन और परिवहन प्रणाली में सामंजस्य लाकर गैर-जिम्मेदार ड्राइवरों पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है।  इसलिए, यह अपेक्षित है कि न्यूनतम यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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